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159 ने दुपट्टे से मेरा गला दबा दिया, गला दबाने से पहले छेडखानी की। इस बयान में भी पीडिता ने बलात्कार होने का कथन नहीं किया है। पी0डब्लू0–5 कु० रश्मि ने न्यायालय में दिये अपने बयान में यह कथन किया है कि पीडिता अपना बयान दर्ज कराते हुये पूरे होशो-हवाश में थी व पूछे गये सवालों का स्वयं जवाब दे रही थी। प्रदर्श क-14 के लिखे जाने के दौरान पीडिता ने अभियुक्त सन्दीप के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का हमलावर के तौर पर नाम नहीं लिया। इसके पश्चात् दिनांक 22.09.2020 को उपचार के दौरान जे०एन०एम०सी० अलीगढ में ही पी0डब्लू0 – 7 मुख्य आरक्षी सरला देवी द्वारा पीडिता का बयान अन्तर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० दर्ज किया गया, जो प्रदर्श क– 16 है। प्रदर्श क – 16 लिखने के पश्चात् विडियो वस्तु प्रदर्श- 14 बनायी गयी, प्रदर्श क–16 में पीडिता ने कहा है कि सन्दीप, रामू, लवकुश व रवि ने मेरे साथ बलात्कार किया था। सन्दीप ने बलात्कार किया और मेरा गला दुपट्टे से दबाया। मैं बेहोश हो गयी। इस सम्बन्ध में पी0डब्लू0 - 7 सरला देवी ने न्यायालय में दिये अपने बयान में यह कथन किया है कि पीडिता से पूछने पर उसने बताया कि मैं और मेरी मम्मी चारा लेने खेत में गये थे, वहाँ पर चार लडके सन्दीप, रामू, लवकुश व रवि ने मुझे पकड लिया और मेरे साथ बलात्कार किया। पीडिता का बयान लिये जाते समय पीडिता की मॉ, पीडिता के पास मौजूद थी। जब विडियो बनायी गयी थी तब पीडिता ने केवल तीन अभियुक्तों के नाम बताये थे रवि, रामू और लवकुश। उसके बाद मैंने पीडिता से चौथे व्यक्ति का नाम पूछा तो उसने फिर से रवि और रामू बताया था। पीछे से पेशकार ने सन्दीप का नाम लेकर पीडिता से पूछने के लिये बोला तो फिर मैंने पूछा कि सन्दीप भी था क्या । इसके बाद लड़की ने सन्दीप का नाम लिया था। इसके पश्चात् पी0डब्लू0 – 6 नायब तहसीलदार मनीष कुमार ने पीडिता का बयान दर्ज किया, जो प्रदर्श क – 15 है। प्रदर्श क-15 में पीडिता ने यह कथन किया है कि मेरी गर्दन में पडे दुपट्टे से सन्दीप ने कसकर पकडकर मेरी गर्दन को दबाते हुये पीछे की तरफ मुझे खींचा और रामू, लवकुश व रवि मिलकर मुझे बाजरा के खेत में घसीट ले गये। मेरे दुपट्टे मेरी गर्दन इतनी कसके जकड दी कि मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी और कुछ ही देर में मैं बेहोश हो गयी। काफी देर बाद मेरी मम्मी मुझे ढूंढते हुये आयी तो मैं, उन्हें बेहोशी अवस्था में सलवार उतरी हुई, बाजरा के खेत में पड़ी मिली। पीडिता ने अपने इस बयान में बलात्कार होने का कथन नहीं किया है। इस बयान के पहले व बाद में जे०एन०एम०सी० अलीगढ के डा० अजीम मलिक द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया गया