मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए सहायक स्टाम्प कलेक्टर को वापस भेजते हैं। हालाँकि, हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के उस हिस्से की पुष्टि करते हैं जिसके द्वारा यह धारित किया गया है कि अपीलकर्ता शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। सहायक स्टाम्प कलेक्टर अपीलकर्ताओं को मूल्यांकन के मुद्दे पर साक्ष्य का देने की अनुमति देंगे। सहायक स्टाम्प कलेक्टर को कार्यवाही जल्द से जल्द, अधिमानतः आज से छह महीने की अवधि के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया जाता है।
31. अपील को, तदनुसार, उपरोक्त शर्तों पर लागत के आदेश के बिना अनुमति दी जाती है।
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न्यायमूर्ति अभय एस. ओका
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न्यायमूर्ति राजेश बिंदल
उद्घोषणा
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"