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परिशिष्ट

निर्धारण स्थानीय सरकार द्वारा नियत अधिकारी द्वारा किया जायेगा और उस अधिकारीका आदेश अन्तिम होगा तथा उसे दीवानी अदालतमें अर्जी देकर, इस उद्देश्यसे राज्यादेशकी तरह लागू किया जा सकेगा कि निर्धारित रकमको कथित काश्तकारीके लिए अदा किये जानेवाले लगानके रूपमें चुका दिया जाये।

(२) इस अधिनियमके लागू होनेपर या उसके पश्चात् किसी काश्तकारीके साथ जुड़ी हुई ऐसी शर्त या आरोपण, जिसके अनुसार उस काश्त या काश्तके किसी हिस्सेको किसी विशेष फसलके उत्पादनके लिए अलग रखनेकी बात हो, किसी भी सीमा तक वैध नहीं होगा।

शर्त हटाने के कारण लगानमें तब्दीली और रेकर्ड-ऑफ

राइट्समें निर्धारित लगान दर्ज करना

४. (१) (क) जहाँ भी खण्ड ३ में निरूपित प्रकारकी किसी शर्त, विशेष शर्त या आरोपणसे किसी काश्तकारको छुटकारा देनेके खयालसे उस काश्तकार द्वारा अदा किये जानेवाले लगानमें पहली अक्तूबर १९१७ से पहले कोई वृद्धि की गई हो, वहाँ उल्लिखित तिथिसे उस वृद्धिकी रकमको तुरकौलिया लिमिटेडको अदा किये जानेवाले लगानके मामलेमें बीस प्रतिशत और अन्य सभी मामलोंमें छब्बीस प्रतिशत घटा दिया जायेगा;

(ख) जहाँ भी खण्ड ३ के उपखण्ड (२) में निरूपित प्रकारकी किसी विशेष शर्त या आरोपणको किसी काश्तकारीसे सम्बन्धित अधिकार-सूची (रेकर्ड ऑफ राइट्स) में दर्ज कर दिया गया हो वहाँ उस विशेष शर्त या आरोपणके इन्दराजको रद कर दिया जायेगा और उस काश्तका लगान, जिस गाँवके अन्दर वह काश्त आती हो, उस गाँवके अन्य काश्तोंके सम्बन्धमें या एक ही जमींदारके अधीनस्थ जिन पास-पड़ोसके गाँवोंके अन्दर आती हो उन गाँवोंकी अन्य काश्तोंके सम्बन्धमें धारा (क) के अन्तर्गत अनुमत कमी करनेके बाद लगान-वृद्धिका जो अनुपात हो उसी अनुपातसे बढ़ा दिया जायेगा।

(२) उपखण्ड (१) की धारा (क) के अन्तर्गत की गई कमी या धारा (ख) के अन्तर्गत की गई वृद्धि या उस उपखण्डकी धारा (ख) के अन्तर्गत विशेष शर्त या आरो पणका इन्दराज रद करनेके फलस्वरूप निर्धारित किये जानेवाले किसी काश्तके लगानको अधिकार-सूची (रेकर्ड ऑफ राइट्स) में प्रविष्ट किया जायेगा और ऐसी प्रविष्टिको पहली अक्तूबर, १९१७ से अधिकार-सूचीका ही हिस्सा माना जायेगा और वह लगानकी राशिका निर्णायक साक्ष्य होगा।

(३) स्थानीय सरकार नियम द्वारा यह विहित कर सकती है कि――

(क) उपखण्ड (१) की व्यवस्थाओंके अन्तर्गत कटौती और वृद्धिकी ठीक-ठीक राशि और उसके बाद निकले काश्तके लगानका निर्धारण हर मामलेमें कौन अधिकारी करेगा;
(ख) उपखण्ड (२) में उल्लिखित प्रविष्टि किस अधिकारी द्वारा की जायेगी;
(ग) अधिकारी किस कार्यविधिका अनुगमन करेगा।