पृष्ठ:सम्पूर्ण गाँधी वांग्मय Sampurna Gandhi, vol. 12.pdf/६११

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परिशिष्ट धन्धा करनेका परवाना पाने अथवा जमीन या अन्य किसी अचल सम्पतिका पट्टा या पूर्ण स्वामित्व पानेका अधिकार नहीं होगा । (२) ऐसा कोई भी परवाना (यदि वह किसी निषिद्ध प्रवासी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है तो) या कोई भी करार, पट्टा या अन्य ऐसा कोई दस्तावेज, जिसके जरिये ऐसा कोई हित इस खण्डका उल्लंघन करके प्राप्त किया गया है, उसी दिनसे रद माना जायेगा जिस दिनसे ऐसा परवाना या हित प्राप्त करनेवाले व्यक्तिके खिलाफ निषिद्ध प्रवासीके रूपमें कार्रवाई की जायेगी । ९. (१) ऐसे हर व्यक्तिको, जिसे उचित आधारों- पर निषिद्ध प्रवासी समझा जाये, प्रवासी अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंटके गिरफ्तार कर सकता है, और उसके खिलाफ इस अधिनियमके अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी । (२) कोई भी मजिस्ट्रेट, यदि उसे हलफिया सूचना दी जाये कि अमुक स्थानपर एक ऐसा व्यक्ति है जिसे निषिद्ध माननेके उचित कारण हैं, तो एक वारंट जारी करके सार्जेंट या इससे ऊपरके ओहदेके किसी पुलिस अधिकारीको उस स्थानमें प्रवेश करके उसको तलाश करने और उसे गिरफ्तार करनेका अधिकार दे सकता है । २५. (१) इस अधिनियम में उल्लिखित किसी मी विपरीत व्यवस्थाके बावजूद, मन्त्री अपने विवेकाधिकारसे किसी भी व्यक्तिको खण्ड चारको व्यवस्थाओंसे बरी कर सकता है, या खण्ड सातकी शर्तोंके बन्धनोंका खयाल रखते हुए किसी भी निषिद्ध प्रवासीको संघर्मे या प्रान्त विशेषमें प्रवेश करने और निवास करनेका अस्थायी अनुमतिपत्र दिये जानेकी भाशा दे सकता हैं, और निवासको अवधि अथवा जो धन्धा या पेशा वह संघ या प्रान्त में करेगा उसकी शर्त अनुमतिपत्रमें निर्दिष्ट कर दी जायेगी। ५७१ करनेका परवाना पाने अथवा जमीन या अन्य किसी अचल सम्पत्तिका पट्टा या पूर्ण स्वामित्व पानेका अधिकार नहीं होगा । (२) ऐसा कोई भी परवाना (यदि वह किसी निषिद्ध प्रवासी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है तो ) या कोई भी करार, पट्टा या अन्य ऐसा कोई दस्तावेज, जिसके जरिये ऐसा कोई हित इस खण्डका उल्लंघन करके प्राप्त किया गया है, उसी दिनसे रद माना जायेगा जिस दिनसे ऐसा परवाना या हित प्राप्त करनेवाले व्यक्ति के खिलाफ निषिद्ध प्रवासीके रूपमें कार्रवाई की जायेगी । ९. (१) ऐसे हर व्यक्तिको, जिसे उचित आधारों- पर निषिद्ध प्रवासी समझा जाये, प्रवासी अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी यदि ऐसा माननेका कारण हो कि वारंट उपलब्ध करनेमें इतनी देर लग सकती है जिसमें निषिद्ध प्रवासी इस अधिनियम की व्यवस्थाओंसे बच निकल सकता है तो, बिना वारंट भी गिरफ्तार कर सकता है, और उसके खिलाफ इस अधिनियमके अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी । (२) कोई मजिस्ट्रेट, यदि उसे हलफिया सूचना दी जाये कि अमुक स्थानपर अमुक नाम या अमुक प्रकारके हुलियेका एक ऐसा व्यक्ति है जिसे निषिद्ध माननेके उचित कारण हैं तो, एक वारंट जारी करके सार्जेंट या उससे ऊपरके ओहदेके किसी पुलिस अधि- कारीको उस स्थानमें प्रवेश करके उस वारंटमें बताये गये अमुक नाम या अमुक हुलियेके व्यक्तिकी तलाश करने और उसे गिरफ्तार करनेका अधिकार दे सकता है । २५. (१) इस अधिनियममें उल्लिखित किसी भी विपरीत व्यवस्थाके बावजूद, मन्त्री अपने विवेकाधिकारसे किसी भी व्यक्तिकी खण्ड चारके उपखण्ड (१) के अनुच्छेद (क), (ख), (ग), (घ) से छूट दे सकता है, या खण्ड सातकी शर्तों के बन्धनों का खयाल रखते हुए विनियमों द्वारा वैध ढंगसे लगाई गई शर्तोंपर किसी भी निषिद्ध प्रवासीको संघ या प्रान्त-विशेषमें प्रवेश करने और निवास करनेका अस्थायी अनुमतिपत्र दिये जानेकी आशा दे सकता है ।