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प्रवासी कानून-सम्बन्धी विनिमय


दफ्तरका किराया देनेके लिए ३५ पौंड प्रतिमासकी आवश्यकता है। मार्ग व्यय और अन्य व्यय मिलाकर अबतक लगभग ५० पौंड खर्च हो चुका है। इसलिए मैंने उनसे आपको यह सुझाव देनके लिए कहा है कि यदि सम्भव हो तो मुझे फिलहाल कमसे-कम ३०० पौंड भेज दिये जायें।

किन्तु यदि पैसा इकट्ठा करने में आपको तनिक भी [चिन्ता][१] या कष्टकी सम्भावना हो तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उसके बारेम परेशान न हों। मैं किसी-न-किसी तरह पोलकके लौटने तक काम चला लंगा। मैंने अपने तारों में आपके सामने अपनी स्थिति रखना अपना कर्त्तव्य समझा है। किन्तु आपको इन तारोंसे परेशान होनकी बिलकुल जरूरत नहीं है। मैं तो स्वार्थवश यही सोचता हूँ कि आप अभी कमसे-कम कुछ वर्ष हमारे बीच रहें। हमारी परेशानीके कारण आपके किसी अकल्याणसे मुझे जितना दुःख होगा उतना अन्य किसी बातसे नहीं। संघर्ष फिर आरम्भ होनेकी स्थिति में भी यह कतई जरूरी नहीं है कि आप अगस्तमें, या स्वास्थ्य-लाभ होने से पहले भारत जायें। मैंने सत्याग्रहियोंसे बात कर ली है और उन्होंने मुझे आपको यह सूचित करनेके लिए कहा है कि वे संघर्ष लम्बा चलनेकी सम्भावनासे भयभीत नहीं है। मैं स्वयं अनुभव करता हूँ कि यदि मन्त्रिमण्डलीय संकट न आये या हड़ताले न हों और यदि संघर्ष फिर आरम्भ हो तो वह बहुत तीव्र और त्वरित होगा।

मुझे आशा है कि आप मेरी इस भयंकर लिखावटको पढ़ सकेंगे।

हृदयसे आपका,

मो० क० गांधी

हस्तलिखित मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्य० ९२९) से।

सौजन्य : सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ।

९५. प्रवासी कानून-सम्बन्धी विनियम

प्रवासी अधिनियमके अन्तर्गत विनियम बनाये जा चुके हैं और उन्हें संघके 'गजट' में प्रकाशित कर दिया गया है।[२] अभी इन विनियमोंका अर्थ समझा सकने योग्य समय हमारे पास नहीं है। हमें इनको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़कर इनके सम्बन्धमें क्या किया जा सकता है, इसका निश्चय करना पड़ेगा। अधिनियमके अमलका आधार ये विनियम ही होंगे। चाहे कितना ही सीधा कानून क्यों न हो, उसे विनियमोंके द्वारा कष्टप्रद बनाया जा सकता है तथा कष्टप्रद कानूनको विनियम बड़ा नरम बना सकते है। हम विनियमोंको पढ़ गये हैं, और उनसे इतना अन्दाज तो लग ही जाता है कि उनमें कोई ऐसा विनियम नहीं है जो भयंकर सिद्ध हो। लेकिन हम यह भी देख सके है कि इन विनियमोंमें अभी बहुत-कुछ भरना बाकी है। इसलिए सम्भव है कि पूरक विनियम

  1. १. मूलमें यहाँ कुछ कटा-फटा है ।
  2. २. विनियमोंकी व्याख्या और सम्बन्धित कागजातोंके लिए देखिए परिशिष्ट ७ ।