६२. तार : सर डेविड हंटरको
[फीनिक्स
मई २७, १९१३]
केप टाउन
तार[१] और सहानुभूतिके लिए धन्यवाद। स्वीकृत संशोधन दुर्भाग्यवश पर्याप्त नहीं क्योंकि इसमें विवाह-पंजीयनकी व्यवस्था है। भारतमें विवाह दर्ज करानेकी प्रथा नहीं। पंजीयनवाली नितान्त अनावश्यक है और मेरे कलके तारमें[२] उल्लिखित ट्रान्सवाल कानूनमें नहीं है। दूसरे मुद्दे भी अभी मंजूर नहीं किये गये।
गांधी
गांधीजीके स्वाक्षरों में अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ५७९६) की फोटो-नकलसे ।
६३. तार : श्राइनर और कैम्बेलको
[फीनिक्स
मई २७, १९१३]
सिनेटर मार्शल कैम्बल
केपटाउन
सिनेटमें प्रस्तुत प्रवासी विधेयक १९११ में जनरल स्मट्स और भारतीय समाजके बीच हुए अस्थायी समझौतेको पूरा नहीं करता। यह १९०६ के खण्ड ४ उपखण्ड 'च' अनुच्छेद 'क' के अधीन दक्षिण आफ्रिकामें जन्मे भारतीयोंके केपमें प्रवेशके अधिकारका अपहरण करता है। विधेयकमें जैसा संशोधन कल हुआ है उससे विवाहकी समस्या हल नहीं होती क्योंकि यह विवाहोंका पंजीयन चाहता है। भारतमें पंजीयनकी कोई प्रथा नहीं है। ट्रान्सवालका विवाह कानून यूरोपीयोंके दक्षिण आफ्रिकाके बाहर
- ↑ १. मई २६ के अपने तारमें सर डेविडने लिखा था: “सरकारने आज वह संशोधन स्वीकार कर लिया जिससे विवाहका प्रश्न हल हो गया। विधेयकका द्वितीय और तृतीय वाचन समाप्त हो गया है और मेरे विचारसे भारतीयों के मित्रों द्वारा प्राप्त इन रियायतोंकी उपलब्धिपर हम अपनेको हार्दिक बधाई दे सकते है।
- ↑ २. यह तार उपलब्ध नहीं है, फिर भी देखिए " तार : ड्रमंड चैपलिन और दूसरोंको”, पृष्ठ ८० ।