हम यह भी मंजूर करते हैं कि अवधि समाप्त होने या अन्य तरीकेसे इकरारनामा खत्म होने के बाद हम या तो भारत लौटेंगे या समय-समयपर किये जानेवाले इकरारनामेके अनुसार नेटालमें रहेंगे। शर्तें ये हैं कि नई प्रतिज्ञाबद्ध सेवाकी हरएक अवधि दो वर्षकी होगी और इस इकरारनामे में वेतनको जो व्यवस्था की गई है उसके बाद प्रत्येक वर्षका मासिक वेतन इस प्रकार होगा — पहले वर्ष १६ शिलिंग, दूसरे वर्ष १७ शिलिंग, तीसरे वर्ष १८ शिलिंग, चौथे वर्ष १९ शिलिंग और पाँचवें तथा बादके हर वर्ष २० शिलिंग मासिक।
उपधारा ६ इस प्रकार है :
ऊपर उद्धृत उपधारा २ में उल्लिखित अनुसूची 'ख' का मजदूरीकी अवधि सम्बन्धी अंश यह है :
(४) ऊपर दिये गये अंशोंसे मालूम होगा कि यदि विचाराधीन विधेयक कानून बन गया तो अगर कोई गिरमिटिया भारतीय अपनी गिरमिटिया सेवाके पहले पाँच वर्षोंके बाद उपनिवेशमें बसना चाहेगा तो उसे सदा गिरमिटिया बनकर रहना होगा, या तीन पौंड वार्षिक कर देना होगा। प्राथियोंने 'कर' शब्दका उपयोग जानबूझकर किया है, क्योंकि कमेटीकी चर्चाके स्तरसे गुजरनेके पहले मूल विधेयकमें इसी शब्दका उपयोग किया गया था। प्रार्थियोंका निवेदन है कि सिर्फ नाम बदल देनेसे — कर न कहकर परवाना कह देनेसे — विधेयक कम आघातकारी नहीं हो जाता; बल्कि उससे विधेयक बनानेवालोंके इस ज्ञानका परिचय मिलता है कि उपनिवेशमें रहनेवाले एक खास वर्गके लोगोंपर एक खास व्यक्ति-कर लगाना ब्रिटिश न्याय-भावनाके बिलकुल विपरीत है।
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