भाग ५—संघ—अनु॰ ७१–७३
(३) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बद्ध या संसक्त किसी विषय का विनियमन संसद् विधि द्वारा कर सकेगी
क्षमा, आदि की
तथा कुछ अभि-
योगों में
दंडादेश
के निलम्बन,
परिहार या लघु-
करण करने की
राष्ट्रपति की
शक्ति
७२. (१) किसी अपराध के लिये सिद्धदोष किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलम्बन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश का निलम्बन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति को—
- (क) उन सब अवस्थाओं में जिन में कि दंड अथवा दंडादेश सेना-न्यायालय ने दिया है
- (ख) उन सब अवस्थाओं में जिन में कि दंड अथवा दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिये दिया गया हो जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है,
- (ग) उन सब अवस्थाओं में जिन में कि दंडादेश मृत्यु का हो,
शक्ति होगी।
(२) खंड (१) के उपखंड (क) की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी पदाधिकारी की सेना-न्यायालय द्वारा दिये गये दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा दी गई शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।
(३) खंड (१) के उपखंड (ग) की कोई बात किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन राज्य के राज्यपाल [१]* * * द्वारा प्रयोग की जाने वाली मृत्यु-दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघूकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।
संघ की कार्यपा
लिका शक्ति का
विस्तार
[२]७३. (१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार—
- (क) जिन विषयों के संबंध में संसद् को विधि बनाने की शक्ति है, उन तक, तथा
- (ख) किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अधिकारों, प्राधिकार और क्षेत्राधिकार के प्रयोग तक,
होगा :
परन्तु इस संविधान में, अथवा संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि में, स्पष्टतापूर्व उपबन्धित स्थिति के अतिरिक्त उपखंड (क) में उल्लिखित कार्यपालिका शक्ति का विस्तार [३]* * * किसी राज्य में ऐसे विषयों तक न होगा जिन के बारे में उस राज्य के विधान-मंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है।
- ↑ "या राज्यप्रमुख" शब्द संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम १९५९, धारा २९ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये।
- ↑ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होने में अनुच्छेद ७३ के खंड (१) के परन्तु क में "अथवा संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि में" शब्द लुप्त कर दिये जायेंगे।
- ↑ प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित "शब्द और अक्षर संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम १९५६, धारा २६ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये।