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परिशिष्ट
नाम | राज्यक्षत्र |
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३. बिहार | वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले या तो बिहार प्रान्त में समाविष्ट थे, या इस प्रकार प्रशासित थे मानो कि वे उस प्रान्त के भाग रहे हों, किन्तु वे राज्यक्षेत्र जो बिहार और पश्चिमी बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) अधिनियम, १९५६ की धारा ३ की उपधारा (१) में उल्लिखित हैं, इससे अगवर्जित हैं।
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४ मुम्बई | वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ८ की उपधारा (१) में उल्लिखित हैं।
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५ केरल | वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ५ की उपधारा (१) में उल्लिखित हैं।
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६ मध्यप्रदेश | वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ९ की उपधारा (१) में उल्लिखित हैं।
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७. मद्रास | वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले या तो मद्रास प्रान्त में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानो कि वे उस प्रान्त के भाग रहे हों और वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ४ में उल्लिखित हैं किन्तु वे राज्यक्षेत्र जो आन्ध्र राज्य अधिनियम, १९५३ की धारा ३ को उपधारा (१) में और धारा ४ की उपधारा (१) में उल्लिखित हैं तथा वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ५ की उपधारा (१) के खंड (ख) में और धारा ६ में और धारा ७ की उपधारा (१) के खंड (घ) में उल्लिखित हैं इससे अपवर्जित हैं।
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८. मैसूर | वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ७ की उपधारा (१) में उल्लिखित हैं।
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६. उड़ीसा | वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले या तो उड़ीसा प्रान्त में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानो कि वे उस प्रान्त के भाग रहे हों।
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१०. पंजाब | वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५३ की धारा ११ में उल्लिखित हैं।
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११. राजस्थान | वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा १० में उल्लिखित हैं।
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