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परिशिष्ट
संविधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५२
भारत क संविधान के अपर संशोधन क लिये अधिनियम
(१ मई, १९५३)
- संसद् द्वारा निम्नरूपण अधिनियमित हो—
संक्षिप्त नाम
१. यह अधिनियम संविधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५२ के नाम से ज्ञात हो सकेगा।
अनुच्छेद ८१ का
संशोधन
२. संविधान के अनुच्छेद ८१ के खंड (१) के उपखंड (ख) में "प्रति ७५०,००० जनसंख्या के लिये एक से कम सदस्य तथा" शब्द और अंक लप्त कर दिये जायेंगे।
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