सप्तम अनुसूची
२४. सूची १ की [१][प्रविष्टि ७ और ५२] के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उद्योग।
२५. गैस, गैस-कर्मशालायें।
२६. सूची ३ की प्रविष्टि ३३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के अन्दर व्यापार और वाणिज्य।
२७. सूची ३ की प्रविष्टि ३३ में के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वस्तुओं का उत्पादन, संभरण और वितरण।
२८. बाजार और मेले।
२९. मान स्थापन को छोड़ कर बाट और माप।
३०. साहूकारी और साहूकार; कृषिऋणिता का उद्धार।
३१. पान्थशाला और पान्थशालापाल।
३२. सूची १ म उल्लिखित निगमों में भिन्न निगमों का और विश्वविद्यालयों का निगमन, विनियमन और समापन; व्यापारिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य अनिगमित समाज और संस्थायें; सहकारी समाजें।
३३. नाट्यशाला, नाटक अभिनय, प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि ६० के उपबन्धों के अधीन रहते हुए चल-चित्र, क्रीड़ा, आमोद और विनोद।
३४. पण लगाना और जूआ।
३५. राज्य में निहित या उसके स्ववश में की कर्मशालाये, भूमि और भवन।
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३७. संसद्-निर्मित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के विधान मंडल के लिये निर्वाचन।
३८. राज्य के विधान मंडल के सदस्यों के, विधान-सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा, गदि विधान परिषद है तो, उस के सभापति और उपसभापति के वेतन और भते।
३९. विधान-सभा और उसके सदस्यों और समितियों की तथा, यदि विधान-परिपद हो तो उस परिषद्, और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषधिकार और उन्मुक्तियाँ, राज्य के विधानमंडल की समितियों के सामने साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिये व्यक्तियों की उपस्थिति बाध्य करना।
४०. राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते।
४१. राज्य-लोक सेवाएं, राज्य-लोकसेवा-आयोग।
४२. राज्य-निवृत्ति-वेतन अर्थात् राज्य द्वारा अथवा राज्य की संचित निधि में से देय निवृत्ति-वेतन।
४३. राज्य का लोक-ऋृण।
४४. निखात निधि।
४५. भूराजस्व जिसके अन्तर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, भू-अभिलेखों का बनाये रखना, राजस्व प्रयोजनों के लिये और स्वत्व-अभिलेखों के लिये परिमाप और राजस्व का अन्य-संक्रामण भी है।