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भाग १६
कतिपय वर्गों से सम्बद्ध विशेष उपबन्ध

अनुसूचित जातियों
और अनुसूचित
आदिमजातियों के
लिये लोक-सभा में
स्थानों का रक्षण
[१]३३०. (१) लोक-सभा में—

(क) अनुसूचित जातियों के लिये,
(ख) आसाम के आदिमजाति-क्षेत्रों में की अनुसूचित आदिमजातियों को छोड़ कर आदिमजातियों के लिये,
(ग) आसाम के स्वायत्तशासी जिलों में की अनुसूचित आदिमजातियों लिये, स्थान रक्षित रहेंगे।

(२) खंड (१) के अधीन अनुसूचित जातियों वा अनुसूचित आदिमजातियों के लिये किसी राज्य [२][या संघ राज्यक्षेत्र] में रक्षित रखे गये स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य [२][या संघ राज्यक्षेत्र] को बाद में दिये गये स्थानों की समस्त संख्या से यथाशक्ति वही होगा जो यथास्थिति उस [२][राज्य या संघ राज्यक्षेत्र] में की अनुसूचित जातियों को अथवा उस राज्य [२][या संघ राज्य क्षेत्र में की या उस राज्य [२][या संघ राज्यक्षेत्र] के भाग में की अनुसूचित आदीमजातियों को, जिन के सम्बन्ध में स्थान इस प्रकार रक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य [२][या संघ राज्यक्षेत्र] की समस्त जनसंख्या से है।

लोक-सभा में आंग्ल-
भारतीय समुदाय
का प्रतिनिधित्व

[३]३३१. अनुच्छेद ८१ में किसी बात के होते हुये भी यदि राष्ट्रपति की राय हो कि लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के दो से अनधिक सदस्य नाम-निर्देशित कर सकेगा।

राज्यों की विधान
सभाओं में अनु-
सूचित जातियों और
अनुसूचित आदिम-
जातियों के लिये
स्थानों का रक्षण

[३]३३२. (१) [४]* * * प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में अनुसूचित सूचित जातियों के लिये तथा आसाम के आदिमजाति-क्षेत्रों में की अनुसूचित आदिम जातियों को छोड़ कर अन्य आदिमजातियों के लिये स्थान रक्षित रहेंगे।

(२) आसाम राज्य की विधान-सभा में स्वायत्तशासी जिलों के लिये भी स्थान रक्षित रहेंगे।

(३) खंड (१) के अधीन किसी राज्य की विधान-सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिमजातियों के लिये रक्षित स्थानों को संस्था का अनुपात उस सभा में के स्थानों की समस्त संख्या से यथाशक्य वही होगा जो यथास्थिति उस राज्य में को अनुसूचित जातियों को अथवा उस राज्य में को या उस राज्य के भाग में की अनुसूचित आदिमजातियों की, जिन के सम्बन्ध में स्थान इस प्रकार रक्षित है, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की समस्त जनसंख्या से है।


  1. जम्मू और कश्मीर को लागू होने में अनुच्छेद ३३० में, "अनुसूचित आदिमजातियों" के प्रति निर्देश लुप्त कर दिये जाएंगे।
  2. २.० २.१ २.२ २.३ २.४ २.५ संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा अन्तःस्थापित।,
  3. ३.० ३.१ अनुच्छेद ३३१ और ३३२ जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू न होंगे।,
  4. "प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित" शब्द और अक्षर संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, १९५६, धारा २९ और अनुसूची द्वारा लुप्त कर दिये गये।