पृष्ठ:भारत का संविधान (१९५७).djvu/१५

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अनुच्छेद पृष्ठ संख्या

सदस्यों की अनर्हताएं

१०१ स्थानों की रिक्तता ३७
१०२ सदस्यता के लिये अनर्हताएं ३८
१०३ सदस्यों की अनर्हताओं विषयक प्रश्नों पर विनिश्चयन ३८
१०४ अनुच्छेद ९९ के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान करने से पूर्व अथवा अर्ह न होते हुए अथवा अनर्ह किये जाने पर बैठने, और मत देने के लिये दंड
३८

संसद् और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां

१०५ संसद् के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि ३८
१०६ सदस्यों के वेतन और भत्ते ३९

विधान-प्रक्रिया

१०७ विधेयकों के पुरःस्थापन और पारण विषयक उपबन्ध ३९
१०८ किन्हीं अवस्थाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ३९
१०६ धन-विधेयकों विषयक विशेष प्रक्रिया ४०
११० धन-विधेयकों की परिभाषा ४१
१११ विधेयकों पर अनुमति ४२

वित्तीय विषयों में प्रक्रिया

११२ वार्षिक-वित्त-विवरण ४२
११३ संसद् में प्राक्कलनों के विषय में प्रक्रिया ४३
११४ विनियोग-विधेयक ४३
११५ अनुपूरक, अपर या अधिकाई अनुदान ४४
११६ लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान ४४
११७ वित्त-विधेयकों के लिये विशेष उपबन्ध ४५

साधारणतया प्रक्रिया

११८ प्रक्रिया के नियम ४५
११९ संसद् में वित्तीय कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन ४६
१२० संसद् में प्रयोग होने वाली भाषा ४६
१२१ संसद् में चर्चा पर निर्बन्धन ४६
१२२ न्यायालय संसद् की कार्यवाहियों की जांच न करेंगे ४६