गोल-सभा जेल में अपराध करने के अभियुक्तों को भी, जो कि इस आंदोलन के अभियुक्त हैं, माफ कर दिया जायगा। वे पुलिस या फौज के सिपाही, जिन्हें कानून-भंग करने में सजा मिली है, क्षमा नहीं किए जायेंगे । (१४) जो जुर्माना अब तक वसूल नहीं हो सका है, वह छोड़ दिया जायगा । जहाँ ज़मानतें जब्त करने का हुक्म हो चुका है और ज़मानतें वसूल नहीं हो सकी हैं, वे भी छोड़ दी जायेगी। जो जुर्माना वसूल कर लिया गया है, और जो ज़मानते जब्त हो गई हैं, वे वापस नहीं की जायँगी । (१५) जहाँ कहीं सस्याग्रह-संग्राम के लिये पुलिस रक्खी गई है, वह स्थानीय सरकार की सम्मति से वापस कर ली जायगी। सरकार उस सारे धन को छोड़ देगी, जो वसूल नहीं हुआ। (१६) (क) सत्याग्रह आंदोलन में जो माल सरकार ने जब्त किए हैं, यदि वे अब भी सरकार के पास ही होंगे, तो वापस कर दिए जायेंगे। (ख) लगान वसूल करने में जो जायदाद जब्त की गई है, बहभी वापस कर दी जायगी। (ग) माल की जो बरबादी हो गई है, उसके लिये कोई हरजाना नहीं दिया जायगा। (घ) यदि कोई मनकला जायदाद सरकार ने बेच दी है,
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