25 सत्रहवाँ अध्याय २४३ इस्तेमाल में लाए जायेंगे, वह साधारण काम के अंदर आ जाने चाहिए । पिकेटिंग शांतिमय होनी चाहिए तथा द्वेष-पूर्ण प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। यदि कहीं ऐसे तरीके इस्तेमाल में लाए जायँगे, तो वहाँ का पिकेटिंग स्थगित कर दिया जायगा। (८) महात्मा गांधी ने कई जगह की पुलिस की ज्यादतियों की ओर स का ध्यान खींचा है, और उन पर सार्वजनिक जाँच के लिये जोर दिया है। वर्तमान अवस्थाओं में सरकार ऐसा करने में बड़ी कठिनाई अनुभव करती है। अब गांधीजी ने भी इस प्रश्न पर अधिक आग्रह न करना स्वीकार कर लिया है। (६) सविनयआज्ञा-भंग-आंदोलन स्थगित होने के बाद सरकार निम्नलिखित कार्य करेगी i (१०) सविनय आज्ञा-भंग-आंदोलन के समय में संचारित आर्डिनेंस वापस ले लिए जायेंगे। (११) क्रिमिनल ला एमेंडमेंट ऐक्ट, १९०८ के मुताबिक संस्थाओं को खिलाफ कानून कर देने का हुक्म वापस ले लिया जायगा। (१२) सविनय आज्ञा-भंग-संबंधी अहिंसात्मक अभियोग- संबंधी मुकदमे वापस लिए जायँगे । पुलिस या फौजियों पर से सविनय आज्ञा-भंग-संबंधी मुक- दमे वापस नहीं लिए जायेंगे। (१३) अहिंसात्मक अभियोगों के वे सब कैदी, जो सविनय आज्ञा-भंग के सिलसिले में जेल गए हैं, छोड़ें दिए जायँगे।।
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