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नज़रबन्दी--शासक-वर्ग द्वारा किसी व्यक्ति को, उस पर बिना कोई अभियोग लगाये तथा बिना न्यायालय में उसका अपराध प्रमाणित किये, स्वेच्छाचारितापूर्वक, जेलख़ाने या अन्य किसी स्थान मे, बन्दी बनाकर रखना।