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जिसकी माप 7818.00 वर्ग मीटर है जिस पर निर्माण और अधिसंरचना है, संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शायी गयी है जो निम्नानुसार घिरी है :

सीमाएँ

पूर्व: फ्री होल्ड साइट संख्या 49 सिविल स्टेशन, इलाहाबाद का हिस्सा जो स्ट्रेची रोड की तरफ है जो विक्रेता - समझौते के अनुसार पहला पक्ष, के पक्ष में निर्गत किया गया है।

पश्चिम: साइट नंबर 50 सिविल स्टेशन, इलाहाबाद

उत्तर: एल्गिन रोड (लाल बहादुर शास्त्री मार्ग)

दक्षिण: साइट नंबर 30 सिविल स्टेशन, इलाहाबाद


इस संपत्ति को एतश्मिनपश्चात बिक्री विलेख संपत्ति के रूप में संदर्भित किया गया है।

2. अपीलकर्तागण के पक्ष के अनुसार बंगला नंबर 19 और कॉटेज नंबर 19-ए वृहत्तर संपत्ति पर मौजूद थे। उनके अनुसार, वर्ष 1939 में बंगला नंबर 19, संलग्न भूमि और आउटहाउस के साथ-साथ कॉटेज संख्या 19-ए, प्रथम अपीलकर्ता के पिता द्वारा किराए पर लिया गया था। अपीलकर्ताओं ने संयुक्त प्रांत (अस्थायी) किराया और बेदखली अधिनियम, 1947 और बाद में उ.प्र. शहरी भवन (किराए पर देने, किराया और बेदखली का विनियमन) अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किरायेदार होने का दावा किया। अपीलार्थी द्वारा रखे गए पक्ष के अनुसार, 2 सितंबर 1966 और 10 सितंबर 1966 दिनांकित दो पत्रों द्वारा विक्रेता बिक्री विलेख संपत्ति को पहले अपीलार्थी के पिता को कुल 1 लाख रुपये के प्रतिफल पर बेचने के लिए सहमत हो गया। रू. 5000/- का भुगतान विक्रेता को बयाना राशि के रूप में किया गया था। यह जमीन पट्टे पर ली गई थी। इसे 8 जून 2000

उद्‌घोषणा
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"