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निर्धारित प्रतिफल के मूल्य अधिक है, तो स्टांप शुल्क ऐसी अचल संपत्ति के बाजार मूल्य पर देय होगा जो हस्तांतरण विलेख का विषय है।

 

(प्रभाव वर्धित)

अनुसूची IB का अनुच्छेद 23, जो उत्तर प्रदेश राज्य पर प्रयोज्य है, इस प्रकार है : -

दस्तावेज का विवरण उचित स्टाम्प-ड्यूटी

23. हस्तांतरण [धारा 2 (10) द्वारा यथा परिभाषित जो सं. 60 के अन्तर्गत प्रभारित या उन्मुक्त अंतरण न हो
साठ रूपये
(ए) यदि अचल संपत्ति से संबंधित है जहां इस तरह के हस्तांतरण के प्रतिफल की राशि या मूल्य या अचल संपत्ति का बाजार मूल्य जो इस तरह के हस्तांतरण का विषय है, जो भी अधिक हो 500 रुपये से अधिक नहीं है।

जहां यह 500 रुपये से अधिक लेकिन 1,000 रू. से अनधिक है। और प्रत्येक 1,000 रुपये के लिए या उसके हिस्से में अधिक या 1,000 रुपये।
एक सौ पचीस रूपये

एक सौ पचीस रूपये

बशर्ते कि देय शुल्क दस रुपए के अगले गुणक में पूर्णांकित किया जाएगा।


उद्‌घोषणा
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"